उत्तराखंड के हरिद्वार में 10 इंच की जगह भेजा 7 इंच का पिज्जा, रिफंड से इनकार करने पर कंपनी पर लगा 10500 का जुर्माना……..
हरिद्वार: ऑर्डर किए गए साइज से छोटी साइज का पिज्जा डिलीवर करने व रिफंड न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता को पिज़्ज़ा की कीमत डिलीवरी चार्ज व क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के रूप में कुल 10 हजार 520 रुपए अदा करने का आदेश दिया है।
चंद्रलोक, ज्वालापुर हरिद्वार निवासी राज त्रेहन ने उपभोक्ता विवाद आयोग में मैसर्स बण्डल टैक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड ग्राउंड फ्लोर यूनिट नंबर-1, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून व कैफे फोस्ट फैक्ट्री केयर ऑफ़ होटल देव पैलेस, बद्रीनाथ रोड, निकट स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, तपोवन, टिहरी गढ़वाल के खिलाफ एक शिकायत पांच जनवरी 2022 को दायर की थी।
जिसमें कहा था कि 10 मार्च 2020 को उन्होंने ऐप के जरिए कैफे फ्रोस्ट फैक्ट्री तपोवन, टिहरी गढ़वाल से 505 रुपये मूल्य के दो पिज्जा ऑर्डर किए थे। ऐप पर पिज्जा का साइज 10 इंच दर्शाया गया था, लेकिन डिलीवरी मिलने पर पिज्जा का आकार केवल सात इंच निकला।
उपभोक्ता ने तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क किया। कंपनी ने शिकायत से सहमत होने के बावजूद रिफंड देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर शिकायत दर्ज कराने के साथ कानूनी नोटिस भी भेजा।
आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता, सदस्य डॉ. अमरेश रावत और रंजना गोयल ने पाया कि आर्डर स्वीकार करने से लेकर डिलीवरी तक की पूरी सेवा श्रृंखला में शामिल होने के कारण सेवा में कमी के दोषी पाया।
दोनों कंपनियों को आदेश दिया है कि 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को पिज्जा का मूल्य 505 रुपए व डिलीवरी चार्ज 15 रुपए, मानसिक व शारीरिक मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच रुपए और वाद व्यय के रूप में पांच रुपए कुल 10,520 रुपए का भुगतान करें।


