देहरादून: कोरोना के चलते देशभर में लॉक डाउन है। सभी आवागमन के साधन प्रतिबंधित किए जाने से कई लोग अलग-अलग जगह फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने फंसे हुए लोगों को अपने घर जाने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए उक्त जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं क्वारेन्टीन में 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके लोग भी 15 दिन में घर जाने की अनुमति जिलाधिकारी से मांग सकते हैं। हालांकि इससे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फंसे लोगों व उनके परिजनों के लिए यह बड़ी राहत है।