उत्तराखंड में अगस्त माह से महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त भार……..
देहरादून: उत्तराखंड में अगस्त माह की बिजली खपत उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालेगी। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने अगस्त 2026 की बिजली खपत पर लागू होने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) सरचार्ज की दरें जारी कर दी हैं।
इसके तहत घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि, सरकारी संस्थानों, रेलवे ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और अस्थायी कनेक्शन समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
जारी आदेश के अनुसार मीटरयुक्त घरेलू उपभोक्ताओं पर 14 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाया गया है, जबकि लाइफलाइन उपभोक्ताओं के लिए यह 5 पैसे प्रति यूनिट रहेगा।
गैर-घरेलू (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त चुकाने होंगे। सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता संस्थानों पर 19 पैसे प्रति केवीएएच, निजी ट्यूबवेल एवं पंपिंग सेट पर 6 पैसे प्रति यूनिट तथा कृषि संबद्ध गतिविधियों में 9 से 10 पैसे तक का सरचार्ज लागू किया गया है।
औद्योगिक उपभोक्ताओं में एलटी उद्योगों पर 18 पैसे प्रति यूनिट (या 17 पैसे प्रति केवीएएच) तथा एचटी उद्योगों पर 18 पैसे प्रति केवीएएच का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मिक्स्ड लोड श्रेणी पर 18 पैसे प्रति केवीएएच, रेलवे ट्रैक्शन पर 17 पैसे प्रति केवीएएच, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर 17 पैसे प्रति यूनिट और अस्थायी निर्माण कार्यों के बिजली कनेक्शनों पर 21 पैसे प्रति केवीएएच का सरचार्ज लगाया गया है।
एफपीपीसीए वह व्यवस्था है जिसके तहत ईंधन और बिजली खरीद लागत में हुए बदलाव का समायोजन उपभोक्ताओं के बिजली बिल में किया जाता है।
यह मूल बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि नियामकीय प्रावधानों के तहत लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। हालांकि इससे अगस्त माह की बिजली खपत पर आने वाला बिल पहले की तुलना में अधिक होगा।


