उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड मामले मे SIT की जाँच क़ो हाई कोर्ट ने सही माना, CBI जाँच कराने की याचिका ख़ारिज…

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर हाई कोर्ट नें सुनाया फैसला। हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों कोर्ट नें ठुकराया

SIT जाँच पर हाईकोर्ट नें जताया अपना विश्वास।

हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में आदेश दिए है कि एसआईटी सही जांच कर रही है उसकी जाँच में संदेह नही किया जा सकता है। इसलिए इसकी सीबीआई से जाँच कराने की आवश्यकता नही है।

एसआईटी के द्वारा किसी वीआईपी को नही बचाया जा रहा है।इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई।

SIT की जाँच पर हाई कोर्ट नें जताया अपना विश्वास

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं

याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी

26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था

आज हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी

साथ ही SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं।