उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, देखिये ये फैसले…….

देहरादून: आज कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया गया। न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे।

वन विभाग ने मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्रावधान था कार्मिक विभाग में 22 वर्ष, अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 22वर्ष की गई।

ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही लाभ।

उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई।

ग्रह विभाग में 2025 में नियमावली लागू पर बनी अनुमति। ग्रह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नियमावली बनाई गई है।

ग्रह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति दी रखने की।

कार्मिक विभाग में बढ़ती तारी सिपाही पड़ा और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी, अब घटी हुई सीमा के बाद दुबारा मौका दिया जाएगा जिसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि है मौजूद।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार तो प्रतिशत मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार देगी।

उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्नि वीर के लिए रखा जाएगा रिजर्व, 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी।

नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में बनाएगी टच को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति। पंचम विधानसभा सत्र आहूसन को मंजूरी।