उत्तराखंड में रामनगर के इस इलाके में लग गई (BNSS) की धारा 163, धरना प्रदर्शन से लेकर नहीं हो सकेंगी यह गतिविधियां…….

रामनगर: उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अपने पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया है कि कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वनप्रभाग, रामनगर अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से अप्राधिकृत अध्यासियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम् 1927 यथा-संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 61क (1) बेदखली आदेश पारित किये गये है। अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा नियत अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

उपरोक्त अतिक्रमणकर्ताओं को आरक्षित वन क्षेत्र से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त बेदखली आदेश एवं मुनादी के दौरान पुछड़ी क्षेत्र के आस-पास एवं अन्य स्थानों में अवैध अतिक्रमणकर्ताओं एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा पुछड़ी एवं अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करना संज्ञान में आया है। बाहरी व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों द्वारा रामनगर क्षेत्रान्तर्गत आकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है।

प्राप्त पत्र के क्रम में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रामनगर से आख्या प्राप्त की गयी। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रामनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18 अक्टूबर, 20:24 द्वारा मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान यदि अतिक्रमणकारियों द्वारा उग्र रुप से विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है।

शान्ति एवं कानून पवस्था बनाये रखने हेतु आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के लिए धारा 163 बी-एन एस एस के अन्तर्गत आदेश जारी किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अधोहस्ताक्षरी के विचार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, क्योंकि पुछड़ी आरक्षित वन क्षेत्र में निर्धारित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध सभाओं को रोकना आवश्यक है और यह आशंका है कि इस प्रकार की कार्यवाही से सार्वजनिक व्यक्त्या, अवैध सभाओं या ऐसी गतिविधियों का खतरा हो सकता है जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती हैं।

इसलिए, मैं (राहुल शाह) उपजिला मजिस्ट्रेट, रामनगर, जिला-नैनीताल, धारा-163 BNSS के तहत मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा परगना रामनगर जिला नैनीताल अन्तर्गत स्थित अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके 2 किलोमीटर की परिधि में निम्न निषेधात्मक आदेश पारित करता हूँ।

1. अवैध सभाओं पर प्रतिबंध अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके 2 किलोमीटर की परिधि की सीमा के भीतर 18 अक्टूबर 2024 से आगे की सूचना तक पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषिद्ध होगा। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे।

सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध पुछड़ी आरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति या विधिवत स्वीकृत गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।

3. हथियारों के ले जाने पर प्रतिबंध इस क्षेत्र में कोई भी हथियार, लाती, बैनर, या तख्तियां ले जाना सख्त मना है, क्योंकि इनका उपयोग अव्यवस्था उत्पन्न करने या उसे बढ़ावा देने के लिए किया

4. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध कोई भी व्यक्ति अपर कोसी ब्लॉक आरक्षित वन क्षेत्र में (पुछड़ी वन क्षेत्र) एवं उसके 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चा आदि का वितरण करेगा।

5. कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग इस अवधि के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यक्तियों और संगठनों को कानून प्रवर्तन और वन विभाग के साथ पूरा सहयोग करना अनिवार्य होगा।

अवहेलना पर दंड- इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं, विशेषकर धारा-223 के तहत दंडनीय होगा, जिसमें जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं।

7. उपरोक्त समस्त प्रतिबंध शान्ति व्यवस्था एवं शासकीय कार्यों में लगे कार्मिकों व्यक्तियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होंगे।

चूंकि यह मामला विशेष परिस्थितियों का है और इतना समय नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर इसकी तानिली की जा सके, इसलिए यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024 की अपराहन से अग्रिम आदेश तक लागू किया जाता है। आदेश की एक प्रति के तहसीलदार रामनगर, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रामनगर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस रामनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय। आदेश की एक-एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग एवं कोतवाली रामनगर को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु प्रेषित की जाय। यह आदेश अगले आदेश तक या अधिकतम दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा,जो भी पहले हो,जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे बढ़ाया न जाए।