उत्तराखंड में साल समाप्ति के साथ ही सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर भी हुआ जारी देखिए…….
देहरादून: निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है।
श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2025 ई० (शक् संवत् 1946-47) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।