उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, अब ये दो आदेश हुए जारी…..

देहरादून : कोविड-19 की अवधि में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आउटसोर्स / संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के सम्बन्ध में अब ये आदेश हुआ जारी।

• उपर्युक्त शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 की अवधि में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आउटसोर्स / संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष न्यूनतम वास्तविक आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M) द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेन्सी अथवा उपनल / पी०आर०डी / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आउसोर्स एजेन्सी के माध्यम से रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:

1 उक्त के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश

संख्या – 111/XXX (2)/2018/30 (12)/2018, दिनांक- 27 अप्रैल, 2018, सहपठित शासनादेश दिनांक 14 जून, 2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या – 379/XXX (2)/2018/30 (12)/2018, दिनांक- 29 अक्टूबर, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

रिक्त पदों पर मानव संसाधन आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम 2 प्राधिकारी अर्थत् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कर लिया जायेगा कि स्वीकृत / सृजित पदों से अधिक मानव संसाधन आपूर्ति न हो।

विषय- कोविड- 19 की अवधि में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स/संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों / संकाय सदस्यों की तैनाती अवधिक विस्तारित किये जाने के संबंध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-279/ चि०शि० / 03 (मेडिकल) /07/2020-22 दिनांक 01 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शासनादेश सं0- 306/XXVIII (5)/2020-03 (मे0का०) / 2020 टी0सी0 दिनांक 23 मार्च 2020 तथा शासनादेश सं0-310/XXVIII (5)/2020-03 (मे0का0) / 2020 टी०सी० दिनांक 24 मार्च, 2020 के माध्यम से तैनात मानव संसाधन तथा संकाय सदस्यों / चिकित्सकों की सेवायें अग्रेत्तर 01 वर्ष हेतु विस्तारित किये जाने या कोविड महामारी रहने तक अथवा निदेशालय स्तर से मानव संसाधन की तैनाती हेतु किये जा रहे Tender के पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों तथा स्कूलों में मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु निविदा की दरों पर स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-36123/XXVIII (5)/2022 (e-office) दिनांक 18 मई, 2022 के द्वारा मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु न्यूनतम निविदादाता L1 फर्म Ms. TDS Management Consultant Pvt. Ltd को निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की दरों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3 उक्त के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0-36647/XXVIII (5)/2022 (e-14806) दिनांक 20 मई, 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-379 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में निहित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सृजित पदों के सापेक्ष न्यूनतम वास्तविक आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति निविदा में चयनित फर्म अथवा उपनल / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें। 4 यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथा संभव शीघ्र चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।