उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह पंजीकरण का निवास प्रमाण से कोई संबंध नहीं, गृह विभाग ने इन तथ्यों पर रखी बात……..
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देहरादून: कई तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को यहां पंजीकरण कराने से राज्य का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा। जबकि, गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी में निवास प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में बाहरी लोगों को विवाह का पंजीकरण कराने पर राज्य का निवास प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। इस तरह की खबरें भ्रामक हैं। इन्हें लेकर शनिवार को गृह विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दरअसल, यूसीसी में प्रदेश से बाहर के लोग जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, वे भी विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। इसे लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को यहां पंजीकरण कराने से राज्य का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा। जबकि, गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी में निवास प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है। ये सब बातें भ्रामक हैं और लोगों में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। यूसीसी को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना कानूनी अपराध है।
गृह विभाग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस तरह की खबरें प्रसारित करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-353 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ विभाग ने अपील भी की है कि लोग इस तरह की खबरों पर ध्यान न दें और इन्हें आगे न बढ़ाएं। इसको लेकर यदि किसी के मन में कोई शंका है तो वह गृह विभाग व अन्य स्रोतों के माध्यम से जानकारी ले सकता है।
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