
उत्तराखंड में बजट खर्च का बढ़ा दबाव, वित्तीय कार्यों के लिए रविवार को कार्य दिवस घोषित…….
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम माह मार्च में वित्तीय स्वीकृति जारी करने की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही ई-कुबेर प्रणाली के अंतर्गत 30 मार्च को रविवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है। ई-पेमेंट फाइल 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। यह कदम अंतिम माह में बजट खर्च के दबाव को देखते हुए उठाया गया है।
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम माह मार्च में वित्तीय स्वीकृति जारी करने की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्यों को देखते हुए ई-कुबेर प्रणाली के अंतर्गत 30 मार्च को रविवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है।
ई-पेमेंट फाइल चालू माह के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सोमवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में बजट खर्च का दबाव सरकारी विभागों पर बना हुआ है। इसे देखते हुए बजट खर्च के लिए वित्तीय स्वीकृतियों और देयकों के भुगतान के लिए पहले जारी की गई डेडलाइन को बढ़ाया गया है।
इससे पहले गत तीन मार्च को जारी आदेश में विभागाध्यक्षों को 15 मार्च तक ही वित्तीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ में 30 व 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण कोषागारों और उप कोषागारों को 29 मार्च से पहले ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया था।
देयकों की ऑनलाइन स्वीकृति अब 27 तक
वित्त सचिव ने नए आदेश में वित्तीय स्वीकृति की तिथि बढ़ा दी। सभी आहरण वितरण अधिकारियों को कोषागारों में समस्त देयकों को आनलाइन स्वीकृत करने की अंतिम तिथि 20 मार्च से बढ़ाकर 27 मार्च की गई है।
उन्हें देयकों यानी बिलों की जांच का कार्य 28 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। ई-पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन फाइल को अपलोड कर स्वीकृति देने की तिथि 25 से बढ़ाकर 30 मार्च की गई है।
पार्किंग फंड या बैंक ड्राफ्ट बनाकर नहीं रख सकेंगे
वित्त सचिव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए पार्किंग फंड के लिए धनराशि नहीं रखी जाएगी। साथ ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर नहीं रखे जा सकेंगे। विभागों ने ऐसा किया तो इसे वित्तीय अनुशासनहीनता माना जाएगा।
साथ में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने सभी बिलों के लिए कोषागार से चेक का भुगतान 31 मार्च तक प्राप्त करने को कहा है। समय पर आहरण के अभाव में धनराशि लैप्स होती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।