देहरादून: लॉक डाउन के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लॉक डाउन को लेकर प्रदेश में विभिन्न मामलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गये।
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जाने महत्वपूर्ण फैसले:
- सभी प्रकार की उड़ाने बंद रहेंगी, ट्रेनें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा परिवहन सेवाएं राज्य में बंद रहेंगी।
- घर के अंदर 5 लोगों की मौजूदगी में शोसल डिस्टेसिंग के साथ शादी करने को अनुमति।
- शादी और अंत्येष्ठी के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी।
- अन्त्येष्टि में 20 आदमियों को शोसल डिस्टेसिंग के साथ अनुमति।
- सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी।
- 5 आदमियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर रहेगी पाबन्दी।
- 20 अप्रैल के बाद इंडस्ट्री चलाने की मंजूरी, सरकार से लेनी होगी अनुमति।
- कल से सचिवालय और विधानसभा खुलेगी।
- कल से मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे।
- अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे।
- सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- चार धामों के कपाट खुलने के समय आम जनता नहीं होगी मौजूद।
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- राज्य में 3 मई तक नहीं खुलेंगी शराब दुकानें
- 3 मई तक एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले तक नहीं जा सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स, कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
- कृषि की दुकानें, फार्म, मशीनरी से संबंधित सामान, उर्वरक, कीटनाशक, बीजों का विनिर्माण वितरण कटाई, बुवाई से संबंधित मशीनों के आवागमन की गतिविधियां चालू हो जाएंगी।