जान लीजिए अब आसानी से बर्थडे पर नहीं काट पाएंगे केक, सरकार ने लगाया इस चीज पर बैन!

दिल्ली: कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और एक जुलाई से इस फैसले को पूरे देश में लागू कर दिया.इस्तेमाल करते पाए गए तो लगेगा जुर्माना।

कुल 19 वस्तुओं को किया गया है प्रतिबंधित।
सरकार ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित (Single Use Plastic Ban) कर दिया है. इस वजह से हमारे इस्तेमाल की कई चीजें बैन हो गई हैं. कई कंपनियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और एक जुलाई से इस फैसले को पूरे देश में लागू कर दिया. सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) में कई ऐसी चीजें आती थीं, जिसका इस्तेमाल हमारे लिए आम बात थी. इसमें से ही एक है प्लास्टिक का चाकू।

पेपर या लकड़ी के चाकू से कटेगा केक।
प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल आमतौर पर हम सभी अपने बथर्डे पर केक (Birthday Cake) काटने के लिए करते थे. लेकिन अब इसकी जगह पेपर या लकड़ी के चाकू का इस्तेमाल शुरू होगा. क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है. एक जुलाई से ही इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लग गया है।

इन 19 वस्तुओं पर लगा प्रतिबंध।
प्लास्टिक के साथ ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग चुका है. भारत सरकार ने कूड़ा-करकट वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया है।

सरकार ने जारी किया है गाइडलाइंस।
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक,सभी मैनुफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह रोक लग जाए. अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया गया, तो इसके लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।

वसूला जाएगा जुर्माना।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, घर से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है, तो 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अगर कोई प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो धारा 15 के तहत सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल को दी गई है. वैकल्पिक व्यवस्था।

प्लास्टिक बैग की बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह प्लास्टिक से बनी चम्मच की जगह बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, प्लास्टिक बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वातावरण के लिए खतरनाक।
सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है. इस तरह की प्लास्टिक को रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, करीब 15% प्लास्टिक जला दिया जाता है. इस वजह से हवा में जहरीली गैस घुल जाती है, जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है।