अब शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से निकाल सकेंगे पैसा। जानिए पूरी प्रक्रिया और नियम………..

दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी अपने EPF Account में जमा राशि का उपयोग केवल रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि शादी (Marriage) और बच्चों की उच्च शिक्षा (Education) जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए भी कर सकते हैं।

EPFO ने हाल ही में जारी एक जागरूकता वीडियो में PF Advance Withdrawal से जुड़े नियमों और ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी है।

शादी और शिक्षा के लिए PF से निकाल सकते हैं पैसा
EPFO के अनुसार, सदस्य अपने बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए PF खाते से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

PF निकासी के लिए क्या हैं नियम ?
EPFO के नियमों के मुताबिक:

कर्मचारी का EPF खाते में कम से कम 7 वर्ष का योगदान होना चाहिए।
सदस्य अपने Employee Share का अधिकतम 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है।
यह सुविधा पूरे करियर में अधिकतम तीन बार प्राप्त की जा सकती है।
निकासी के लिए वैध कारणों में Marriage और Education शामिल हैं।
ऑनलाइन ऐसे करें PF Advance Claim
EPFO ने PF निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बना दिया है।

Step 1: UAN Portal पर लॉगिन करें
सबसे पहले EPFO के UAN पोर्टल पर लॉगिन करें और KYC विवरण की जांच करें। आधार, PAN और बैंक अकाउंट का लिंक और सत्यापन होना अनिवार्य है।

Step 2: Online Claim विकल्प चुनें
“Online Services” सेक्शन में जाकर Claim (Form 31, 19, 10C) विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक खाते का सत्यापन करें।

Step 3: Form 31 का चयन करें
यदि आप नौकरी में हैं और आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो Form 31 (PF Advance) चुनें।

Step 4: निकासी का कारण और राशि भरें
यहां Marriage या Education का विकल्प चुनकर आवश्यक राशि दर्ज करें। निर्धारित नियमों के अनुसार ही राशि स्वीकृत होगी।

Step 5: OTP से सत्यापन करें
घोषणा (Declaration) स्वीकार करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। इसके बाद आपका क्लेम सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।

नहीं होगी Employer Approval की जरूरत
EPFO की नई व्यवस्था के तहत अधिकांश मामलों में अब नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रक्रिया को Self-Declaration Based System के तहत काफी सरल बना दिया गया है।

करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जिन्हें शादी या बच्चों की पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता होती है। हालांकि, वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि PF रिटायरमेंट की बचत होती है, इसलिए इसका उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए।

महत्वपूर्ण बातें एक नजर में
✔ शादी और शिक्षा के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं।
✔ कम से कम 7 साल की EPF सदस्यता जरूरी।
✔ कर्मचारी अंशदान का अधिकतम 50% निकालने की अनुमति।
✔ पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 3 बार निकासी संभव।
✔ ऑनलाइन Form 31 के माध्यम से आवेदन।
✔ अधिकांश मामलों में Employer Approval की जरूरत नहीं।